ब्यूरो: उदयपुर में फैमिली कोर्ट-3 ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अपनी अलग रह रही पत्नी सुदर्शना सिंह चुंडावत को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 4 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता भवरसिंह देवड़ा ने बताया कि कोर्ट ने मामला लंबित रहने तक यह आदेश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, सुदर्शन सिंह चुंडावत राजसमंद के आमेठ राजपरिवार से हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 में अपने पति विक्रमादित्य के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उदयपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। तभी से मामले की सुनवाई चल रही है। विक्रमादित्य भी इस केस के सिलसिले में अपने परिवार के साथ उदयपुर आते रहे हैं।
विक्रमादित्य और सुदर्शन की शादी मार्च 2019 में जयपुर में हुई थी। उनका परिवार शिमला के पूर्व शाही परिवार से है और उनका मातृ परिवार भी 16 उमरावों में से एक, अमेथ कबीले से है। शादी के बाद दंपत्ति के बीच मतभेद बढ़ने लगे और सुदर्शना ने अपने ससुराल वालों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। वे COVID-19 महामारी के बाद से अलग रह रहे थे। इसके बाद उदयपुर कोर्ट में केस दायर किया गया।